ताजा खबर
Jr NTR का ‘NTRNeel’ से फर्स्ट लुक आउट   ||    ‘पति पत्नी और वो 2’ के सेट पर आयुष्मान, सारा, वामिका और रकुल सांग शूट करते नजर आये   ||    ‘जेलर 2’ की शूटिंग पूरी, रजनीकांत के मुथुवेल पांडियन की वापसी पर फैंस का जश्न शुरू   ||    ‘आवारापन 2’ का इमोशनल रिटर्न—इमरान हाशमी ने पोस्टर्स के साथ रिलीज़ डेट की कन्फर्मेशन से बढ़ाया एक्सा...   ||    बिना गोली चलाए चीन की मास्टरस्ट्रोक जीत ईरान-अमेरिका युद्ध से जिनपिंग को मिले 4 बड़े फायदे   ||    भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर वाशिंगटन में मंथन, जल्द मिल सकती है खुशखबरी   ||    यूपी में खिलेगा कमल, सपा का 'टोपी' वाला ढोंग खत्म: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का अखिलेश यादव पर तीखा ...   ||    महिला आरक्षण पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, CM योगी बोले कांग्रेस और सपा का चेहरा अलोकतांत्रिक   ||    तेल की जंग में तेहरान की ललकार! प्रतिबंधों पर दी बड़ी धमकी; ‘ईरानी तेल रुका तो दुनिया को भुगतने होंग...   ||    IPL 2026: स्टार गेंदबाजों से सजी मुंबई इंडियंस की 'पेस बैटरी' हुई फेल, आंकड़ों में सबसे फिसड्डी   ||   

केरल हाईकोर्ट ने कहा- बैंक जब्त घर से बिल्ली मिले तो मालिक को लौटाए, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Wednesday, October 1, 2025

मुंबई, 01 अक्टूबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। केरल हाईकोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक कर्ज वसूली मामले में सुनवाई करते हुए बैंक को अंतरिम आदेश दिया है कि जिस घर को सीज किया गया है, उसकी तलाशी ली जाए और अगर वहां से बिल्ली मिलती है तो उसे मालिक को लौटा दिया जाए। अदालत ने यह आदेश उस याचिका पर दिया जिसमें कर्जदार ने घर सीज होने के बाद अपने बच्चों के पढ़ाई के सामान और पालतू बिल्ली के घर में फंसे होने की बात कही थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।

मामला चेरथला निवासी मुहम्मद निशाद और उसकी पत्नी से जुड़ा है। उन्होंने बैंक से लोन लिया था और बदले में अपना घर गिरवी रखा था। लोन की किस्तें न चुका पाने पर बैंक ने SARFAESI एक्ट के तहत घर सीज कर लिया। निशाद ने बैंक से समय मांगा, लेकिन राहत नहीं मिली और उसका सारा सामान और पालतू बिल्ली घर के अंदर ही बंद हो गए।

निशाद ने सबसे पहले लोन रिकवरी ट्रिब्यूनल एर्नाकुलम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली। फिर उसने मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दी, जहां एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया। कोर्ट ने निशाद को निर्देश दिया कि वह बैंक को 7.5 लाख रुपये अदा करे, लेकिन रकम चुका न पाने के बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट को निशाद ने बताया कि उसके बच्चे नाबालिग हैं और स्कूल में पढ़ते हैं। उनके पढ़ाई का सामान और उसकी बिल्ली घर में फंसी हुई है। इस पर अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए बैंक को कहा कि घर की तलाशी ली जाए और बिल्ली बरामद होती है तो उसे उसके मालिक को लौटा दिया जाए।


मुज़फ़्फ़रपुर और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. muzaffarpurvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.